हैदराबाद में प्लॉट ख़रीदने से पहले एनआरआई क्या जाँचे
किसी भी भुगतान से पहले चार बातें: HMDA या DTCP से लेआउट स्वीकृति संख्या, TG-RERA में प्रोजेक्ट का पंजीकरण, कि भूमि कृषि भूमि नहीं है (एनआरआई उसे नहीं ख़रीद सकते), और कि भुगतान बैंकिंग चैनलों से या NRE, FCNR(B) या NRO खाते से होगा। फिर वकील के साथ टाइटल दस्तावेज़। हमारा स्वीकृति पेज हर लेआउट की संख्याएँ दिखाता है।

टोकन देने से पहले
- 01लेआउट स्वीकृति संख्या माँगें और उसे जारी करने वाले HMDA या DTCP से जाँचें।
- 02TG-RERA वेबसाइट पर प्रोजेक्ट खोजें और पंजीकरण संख्या को आपको दी गई संख्या से मिलाएँ।
- 03पक्का करें कि भूमि कृषि भूमि, बागान संपत्ति या फ़ार्म हाउस नहीं है: एनआरआई या OCI कार्डधारक उन्हें नहीं ख़रीद सकता।
- 04भुगतान का रास्ता तय करें: विदेश से भेजा पैसा, या NRE, FCNR(B) या NRO खाता — कभी नकद या ट्रैवलर्स चेक नहीं।
- 05वकील से टाइटल दस्तावेज़ और स्वीकृति पढ़वाएँ, और पूछें कि हर एक क्या साबित करता है।
RERA अधिनियम आपको क्या देता है
RERA अधिनियम प्रमोटर को किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का कोई भी प्लॉट पंजीकरण के बिना विज्ञापित, विपणित, बुक या बेचने से रोकता है। धारा 19 ख़रीदार को स्वीकृत नक्शों और लेआउट प्लान तथा उनके विवरण की जानकारी का अधिकार देती है, और तय समय पर कब्ज़ा न मिलने पर ब्याज सहित रिफ़ंड का।
विदेश से ख़रीदने पर क्या बदलता है
दो बातें। अगर पंजीकरण के समय आप भारत में नहीं होंगे, तो जहाँ रहते हैं वहाँ प्रमाणित पावर ऑफ़ अटॉर्नी चाहिए। और ₹20 लाख से अधिक की संपत्ति के लिए PAN चाहिए; आयकर नियमों में अनिवासियों की छूट संपत्ति पर लागू नहीं होती।
हमारे लेआउट की संख्याएँ कहाँ हैं
स्वीकृति पेज हमारे बेचे जा रहे हर लेआउट को उसकी स्वीकृति संख्या और TS-RERA पंजीकरण के साथ दिखाता है, ताकि आप प्राधिकरणों के रिकॉर्ड से मिला सकें। शब्दावली कागज़ों के शब्द समझाती है, भार प्रमाणपत्र से पावर ऑफ़ अटॉर्नी तक।
- एनआरआई और OCI कार्डधारक कृषि भूमि, बागान संपत्ति या फ़ार्म हाउस नहीं ख़रीद सकते। RBI Master Direction, para 3.1.1 ↗
- RERA अधिनियम के तहत पंजीकरण के बिना प्रमोटर किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का कोई प्लॉट विज्ञापित, विपणित, बुक या बेच नहीं सकता। RERA Act, 2016, section 3 ↗
- ख़रीदार को स्वीकृत नक्शों और लेआउट प्लान की जानकारी का, और तय कब्ज़ा न मिलने पर ब्याज सहित रिफ़ंड का अधिकार है। RERA Act, 2016, section 19 ↗
- ₹20 लाख से अधिक की अचल संपत्ति की ख़रीद के लिए PAN अनिवार्य है; अनिवासियों की छूट संपत्ति पर लागू नहीं। Income-tax Rules, 2026, rule 159 ↗
